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Jabalpur/शराब ठेकेदारों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, आने वाले सप्ताह में होगा फैसला

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Jun 29, 2020

अरविंद दुबे : राज्य शासन की आबकारी नीति को चुनौती देने वाली शराब ठेकेदारों की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन और शराब ठेकेदारों की दलीलों को सुनने के बाद फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रदेश में फ़रवरी माह में शराब दुकानों के संचालन के लिये निविदा बुलायी गयी थी जिसमें लगभग तीस से ज्यादा शराब ठेकेदारों को प्रदेश के अलग अलग जिलों में शराब दुकानें संचालित करने का ठेका स्वीकृत हुआ था।

राज्य शासन ने शराब ठेकेदारों पर बनाया दबाव
बता दें कि, शराब ठेकेदार जब तक इन शराब दुकानों के ठेके और संचालन की प्रक्रिया पूरी कर पाते तभी लॉकडाउन घोषित कर दिया गया और शराब दुकानों और अहातों के संचालन पर भी रोक लगा दी गयी। इधर राज्य शासन ने शराब ठेकेदारों से निविदा की राशि को जमा करने के लिये दबाव बनाना शुरु कर दिया लेकिन शराब ठेकेदारों ने राज्य शासन को बताया कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से आम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी है। 

शराब ठेकेदारों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
शराब खरीदने की क्रय शक्ति कम हो जाने से उन्हें व्यापार में घाटा उठाना पड़ेगा। इसीलिये राज्य शासन निविदा के लिये जमा की जाने वाली प्रतिभूति की राशि को कम करे। साथ ही शराब दुकान खोलने के लिये ज्यादा समय प्रदान करें और कुछ पाबंदियों में छूट दें, जिससे वे ठीक ढंग से व्यापार कर सके। लेकिन राज्य शासन इसके लिये तैयार नहीं हुआ। सरकार की कठोर नीति के खिलाफ़ शराब ठेकेदारों ने एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी जिसमें राज्य शासन और शराब ठेकेदारों ने अपने पक्ष रखे थे। 

ठेकेदारों को शराब दुकान का ठेका छोड़ने की दी थी राहत
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ठेकेदारों को शराब दुकान का ठेका छोड़ने की राहत दी थी और राज्य शासन को दोबारा निविदा बुलाने की भी छूट देकर समाधान निकालने का प्रयास किया था और दोनो पक्षों को हो रहे राजस्व घाटे से बचाने का प्रयास भी किया था। लेकिन दोनों ही पक्षों के बीच में सहमति न बनने के बाद अब हाईकोर्ट ने अपना फ़ैसला सुरक्षित कर लिया है। माना जा रहा है कि आने वाले सप्ताह में हाईकोर्ट अपना फ़ैसला सुनायेगा।