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सरिए से हमला कर हत्या के मामले में आजीवन कारावास

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Feb 12, 2019

धर्मेन्द्र शर्मा- अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि एक अन्य आरोपी को फरार घोषित कर दिया है। कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेज दिया है, साथ ही रिकार्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। दरअसल 1 दिसंबर 2015 को थाटीपुर थाने क्षेत्र मे अजय जाटव नाम के युवक पर रबूदा उर्फ कृष्णगोपाल शर्मा, अविनाश प्रताप सिंह, उमेश भोई व छोटू कुशवाह ने लोहे के सरिए से हमला कर गोली मारकर हत्या कर दी थी।

पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज

हत्या के इस मामले मे छोटू कुशवाह वारदात के दिन से ही फरार है। जबकि पुलिस ने तीन आरोपियों को वर्ष 2015 में गिरफ्तार कर लिया था और तब से तीनो जेल में बंद थे। अपर सत्र न्यायालय में इस मामले की ट्रायल चली। विशेष लोक अभियोजक अभय पाटिल ने साक्ष्य व गवाह कोर्ट में पेश किए। फाइनल बहस के बाद आरोपियों का पक्ष सुना गया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं। उन्हें झूठा फंसाया गया है। वे नवयुवक हैं, इसलिए सजा देने में नरमी बरती जाए।

अभियोजन पक्ष का आरोप, बेरहमी से हत्या

अभियोजन की ओर से कहा गया कि आरोपियों ने अजय की बेरहमी से हत्या की थी। एक परिवार का सहारा छीन लिया। अगर आरोपियों के खिलाफ दया का भाव दिखाया जाता है तो समाज में गलत संदेश जाएगा। इसलिए आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए । कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रबूदा, अविनाश प्रताप सिंह, उमेश को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि छोटू कुशवाह को फरार घोषित कर दिया।