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हाई कोर्ट का आदेश भी नहीं माना कार्यपालन यंत्री , अब रोज वेतन से देने होगें 15 हजार रुपये , यहां जानिए पूरा मामला

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May 24, 2024

खबर रीवा जिले की महुगंज तहसील की है जहां निजी जमीन से सड़क निकानले वाले कार्यपालन यंत्री के खिलाफ अब कोर्ट  ने सख्त रवैया अपनाया है. पीडब्लूडी रीवा संभाग के कार्यपालन यंत्री के खिलाफ कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि अब जब तक वो निजी जमीन से सड़क नही हटाते है तब तक उन्हे रोज अपने वेतन से 15 हजार रुपय देने होगें और साथ में 25 हजार की जुर्माना राशी भी अलग से देनी होगी. कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को कार्यपालन यंत्री के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए है. हाई कोर्ट ने इस बात पर आश्रर्य भी जताया है कि स्टे के बाद भी किसी की निजी भूमी पर सड़क कैसे निकाल दी. यह भूमी भास्करदत्त नाम के व्यक्ति कि बाताई जा रही है जिस पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क बना दी गई थी.

Report By:
Devashish Upadhyay.