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भोपाल गैंग रेप के चारों आरोपियों को प्राकृतिक मौत होने तक जेल की सजा

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Dec 23, 2017

भोपाल। हबीबगंज रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे पटरी पर गत 11 अक्टूबर की देर शाम यूपीएससी छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में भोपाल फॉस्ट ट्रेक कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

यह फैसला भोपाल जज सविता दुबे की कोर्ट ने सुनाया गया है। इसमें आरोपियों को उम्र कैद यानि प्राकृतिक मौत होने तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। भोपाल कोर्ट में मौजूद पीड़िता की मां ने कोर्ट के फैसले से स्वयं को संतुष्ट होना बताया है।

भोपाल जीआरपी पुलिस ने गत 17 नवम्बर को इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। 21 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक कोर्ट में केस की सुनवाई चलीं। पीड़िता की तरफ से एडवोकेट रीना वर्मा ने पैरवी की है। जबकि केस की डिफेंस लॉयर इंदू अवस्थी हैं।

एडवोकेट रीना वर्मा ने बताया कि भोपाल गैंगरेप मामले में आरोपी रमेश उर्फ राजू मेहरा, गोलू उर्फ बिहारी, अमर उर्फ गुल्टू और राजेश उर्फ चेतराम के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 342, 376डी(2), 376एम, 376एन आईपीसी के तहत दर्ज किया गया था।

एडवोकेट रीना वर्मा ने बताया कि यह देश का पहला रेप का मामला है, जिसमें किसी कोर्ट ने 36 दिनों के अंदर आरोपियों को सजा सुनाई है। एडवोकेट वर्मा का कहना है कि इस केस की जल्द सुनवाई में डिफेंस लॉयर इंदू अवस्थी द्वारा पूर्ण समर्थन दिया गया। एक दिन में तीन से चार गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इस केस पर जल्द सुनवाई संभव हो सकी है।