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हाईकोर्ट ने नगर निगम को लगाई फटकार, कहा संपत्ति कर छोड़कर सभी करों की वसूली कर सकता है निगम

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Apr 8, 2019

धर्मेंद्र शर्मा : हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नगर निगम को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने सरकारी उपक्रम यानी ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण  से संबंधित उन याचिकाओं का निराकरण कर दिया है जिसमें उन्होंने निगम की ओर से संपत्ति कर सहित दूसरे टैक्स की वसूली को चुनौती दी थी। 

दरअसल ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण  पर नगर निगम ने संपत्ति कर, समेकित कर और नगर विकास से संबंधित टैक्स का डिमांड नोट भेजा था। मेला प्राधिकरण और रेलवे का कहना था कि सरकार द्वारा दी गई जमीन पर संपत्ति कर नहीं लिया जा सकता। इसे मेला प्राधिकरण ने कोर्ट में चुनौती दी जहां कोर्ट ने निगम की वसूली पर रोक लगा दी। इसके खिलाफ नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। जहां निगम को अपनी बात हाई कोर्ट में रखने के लिए रिव्यू पिटिशन लगाने की स्वतंत्रता दी गई।

हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने  फैसला किया है कि  नगर निगम  संपत्ति कर के अलावा  दूसरे सभी कर वसूलने का  हकदार है।  खास बात यह है कि  मेला प्राधिकरण ने  कई सालों से नगर निगम को टैक्स का भुगतान नहीं किया है  इसकी राशि करोड़ों में हो सकती है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम को बड़ी राहत मिली है।