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हाईकोर्ट बेंच ने 20 साल पहले हुई लायक सिंह की हत्या के मामले में 3 लोगों को किया ​बरी

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Aug 26, 2019

सुनील वर्मा : ग्वालियर के हाईकोर्ट बेंच ने 20 साल पहले भिंड के मछंड बस स्टैंड पर हुई लायक सिंह की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाए 3 लोगों को बरी कर दिया है। खास बात यह है कि इनमें एक आरोपी भोपाली बोहरे की मौत हो चुकी है। जबकि हरेंद्र और छुन्ना को लायक सिंह की हत्या के मामले में रिहा करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं।

हत्या के पीछे सोची समझी साजिश
बता दें कि हाईकोर्ट ने माना है कि पुलिस की विवेचना में कई खामियां थी जिस आधार पर भोपाली, छुन्ना और हरेंद्र को आरोपी बनाया गया था उसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी। क्योंकि मौके पर फरियादी साहब सिंह हरि सिंह उत्तम सिंह आदि ने अपनी मौजूदगी बताई थी लेकिन वे हत्या से जुड़े तथ्यों के बारे में कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सके। पता यह भी चला है कि हरेंद्र के पिता पुत्तू लाल बौहरे की हत्या की गई थी जिसमें लाइक सिंह आरोपी था। मृतक लायक सिंह के पेट में अधपचा खाना मिला था। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसी स्थिति खाना खाने के 6 घंटे बाद शुरू होती है जबकि घटना सुबह 10:30 बजे की बताई गई थी।यानी सर्दियों में सुबह 4 बजे खाना खाने का तर्क न्यायालय की समझ से परे था। भिंड जिला अदालत ने तीनों आरोपियों को अक्टूबर 2008 में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया था। हरेंद्र जमानत पर बाहर था जबकि भोपाली बोहरे जेल में था। आरोपी छुन्ना की मौत हो गई थी।

मृतक के गले पर कुल्हाड़ी के निशान
पुलिस विवेचना में कुल्हाड़ी का वार हुई भी पीछे से बताया गया था जबकि मृतक के गले पर कुल्हाड़ी का निशान था। गवाहों के विरोधाभासी बयान और तथ्यों को तोड़ मरोड़ को कोर्ट ने सही नहीं माना और दोनों आरोपियों को रिहा करने के आदेश दिए।