Loading...
अभी-अभी:

हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और उसके ठेकेदारों के खिलाफ जारी किया नोटिस, 6 सप्ताह में मांगा जवाब

image

Nov 15, 2019

विनोद शर्मा : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पेड़ लगाए जाने के साथ जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रस्तुत जनहित याचिका पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और उसके ठेकेदारों के खिलाफ जारी किया नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जबाब मांगा है। न्यायमूर्ति शीलू नागू और न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की युगल पीठ ने एडवोकेट बिफोर कुमार साहू द्वारा प्रस्तुत जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी किए हैं। 

3 लाइन में लगाये जाने थे पेड़ 
बता दें कि, याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 एवं 46 जो कि चंबल नदी से चर्चा तक बनाया गया है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2008 और 2015 की पॉलिसी के तहत 3 लाइन में पेड़ लगाए जाने थे। सड़क निर्माण के साथ ही यह शर्त थी कि ठेकेदार इस मार्ग पर 5 लाख बड़े और 2 लाख पेड़ 2 से 3 मीटर के लगाएंगे। इस मार्ग पर सड़क का निर्माण किया गया और भुगतान भी अधिकारियों द्वारा कर दिया गया। लेकिन पेड़ नहीं लगाए गए। एग्रीमेंट और पॉलिसी के अनुसार यह पेड़ लगाना ठेकेदारों को अनिवार्य था। 

संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई 
पेड़ न लगाने पर ठेकेदारों पर कार्यवाही किए जाने एवं संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने के भी प्रावधान इस पॉलिसी में किए गए हैं। इन्हीं तथ्यों को उठाते हुए यह जनहित याचिका प्रस्तुत की गई है। जिसमें न्यायालय से निवेदन किया गया है कि संबंधित ठेकेदारों एवं अधिकारियों को इस मार्ग पर पेड़ लगाए जाने के निर्देश प्रदान किए जाएं। याचिका में कहा गया कि ठेकेदारों एवं अधिकारियों ने यहां पर पेड़ लगाए जाना बताया। बाद में इन पेड़ों के सूखने के बाद करते हुए घालमेल किया गया। न्यायालय ने इस याचिका को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिए हैं।