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MP : NMC के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने MP मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

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Aug 21, 2024

सुरक्षा मुद्दे पर, मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर थे और डॉक्टर सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग कर रहे थे. 

मेडिकल सुप्रीडेंन्ट और मेडिकल कॉलेज डीन अनिवार्य रूप से रात में परिसर में चक्कर लगाएंगे और रात्रि गश्त के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया जाएगा. 

आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या की घटना पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के निर्देश के बाद, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों और 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल छात्रों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं.  हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेडिकल कॉलेजों के डीन के साथ बैठक के बाद दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है. इससे पहले सुरक्षा के मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर थे और डॉक्टर सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग कर रहे थे. 

इन निर्देशो का पालन करना जरूरी रहेगा

 - सीसीटीवी कैमरे, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे बेसमेंट, पार्किंग, सीढ़ियाँ, इमारतों की छतों पर रोशनी की व्यवस्था, जहाँ लोगों की आवाजाही बहुत कम होती है.

- अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों के निकास, प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, ताकि असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाई जा सके.

- मरीजों के साथ-साथ उनके तीमारदारों की भी सुरक्षा व्यवस्था की जाए.

- मेडिकल कॉलेजों को रात्रि गश्त में समन्वय के लिए पुलिस, स्थानीय प्रशासन से संपर्क होना चाहिए.

- यदि पुलिस चौकी है, तो सुरक्षा उपायों के लिए रुख अपनाने के निर्देश दिए जाने चाहिए. 

- यदि मरीज गंभीर है, तो मरीज के साथ केवल एक तीमारदार को ही जाने की अनुमति दी जाए.

- शाम 6:00 बजे के बाद अनावश्यक लोगों का प्रवेश वर्जित किया जाए. 

Report By:
Devashish Upadhyay.