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'क्या आप खुद को कोर्ट समझते हैं..', सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल को फटकार क्यों लगा दी ? जानिए मामला

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Jul 13, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने कल दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वी.के.सक्सेना को आड़े हाथ लेते हुए कहा, ''आपने दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से अदालत में याचिका लंबित होने के बावजूद बिना किसी विचार-विमर्श के संरक्षण क्षेत्र में पेड़ों को काटने की अनुमति कैसे दे दी'' ?"

डिवीजन बेंच ने काफी नाराजगी व्यक्त की

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने अदालत की अनुमति के बिना पेड़ों को काटने के उपराज्यपाल के कदम पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की.  सुप्रीम कोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण योजना के लिए संरक्षित वन क्षेत्र में 1100 पेड़ों को काटने के आरोप में डीडीए उपाध्यक्ष के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया और अवमानना ​​कार्यवाही के मामले की सुनवाई की. 

सुप्रीम कोर्ट लालघम, कहा- हमें बताना था...

शीर्ष अदालत ने इस मामले में उपराज्यपाल की संलिप्तता को छिपाने की कोशिशों की भी आलोचना की और कहा कि सुनवाई के पहले दिन हमें बताया जाना चाहिए था कि उपराज्यपाल पहले ही पेड़ों को काटने के निर्देश जारी कर चुके हैं.

एलजी ने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया. उन्होंने मान लिया कि दिल्ली सरकार के पास वृक्ष अधिकारी का अधिकार है.  यह दुखद स्थिति है कि जो कुछ भी हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है.  हमें पहले यह दिखाना था कि उपराज्यपाल ने निर्देश जारी किया था.  इस बीच पीठ ने उपराज्यपाल से तीखे लहजे में पूछा कि क्या आप खुद को अदालत मानते हैं? अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या डीडीए अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि पेड़ों को काटने के लिए शीर्ष अदालत से अनुमति की आवश्यकता है.  जस्टिस ओका ने कहा कि मुझे लगता है कि उपराज्यपाल खुद को अदालत मान रहे हैं.

Report By:
Devashish Upadhyay.