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कठुआ रेप केस: जम्मू-कश्मीर पुलिस के फैसले को निचली अदालत ने नकारा

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Jun 4, 2018

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में हुए रेप केस ने एक नया मोड़ ले लिया है जिसके अनुसार अब जम्मू-कश्मीर पुलिस एक किशोर के खिलाफ वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के बारे में विचार कर रही है इस मामले में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी जम्मू-कश्मीर पुलिस के इस फैसले को निचली अदालत ने नकार दिया था।

बता दें, इस मामले में जिस किशोर का नाम रेप केस में आया था जिसको आरोपी पक्ष के वकील नाबालिग बता रहे थे उस पर अब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आरोपी के पिता का 14 साल पुराने एक आवेदन को आधार बनाया है, जो आरोपी के पिता ने 2002 में बेटे के जन्म को लेकर हीरानगर के तहसीलदार कार्यालय में किया था वहीं जिस हॉस्पिटल में आरोपी के पैदा होने की बात कही गई थी वहां के डॉक्टर ने भी इस बारे में बताया कि 23 अक्टूबर, 2002 को अस्पताल में आरोपी की मां के नाम पर कोई प्रसव दर्ज नहीं है।

बता दें, कठुआ में जनवरी 2018 में एक रेप केस का मामला सामने आया था जिसमें 8 साल की एक बच्ची के साथ आरोपियों ने बड़ी बेरहमी से बलात्कार किया था साथ ही उसे नशे की गोलियां खिलाकर बिना खाना खिलाए कई दिनों तक अपने साथ रखकर शोषण किया था इस बलात्कार के मामले में पूरे देश भर और विश्वभर में प्रदर्शन हुए, जिस पर अभी केस चल रहा हैै।