May 1, 2020
पीएम मोदी ने 24 मार्च से भारत में लॉकडाउन की शुरूआत की थी। वही, लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है। हालांकि, इस बार ग्रीन और ऑरेन्ज जोन में पहले से अधिक छूट दी जाएगी। शारीरिक दूरी (फिजिकल डिस्टेंसिंग) के नियम पहले की तरह जारी रहेंगे। ट्रकों और मालवाहक वाहनों को किसी पास की जरूरत नहीं होगी! स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में रेड जोन के तहत 130 जिले, ऑरेंज जोन के तहत 284 जिले और ग्रीन जोन के तहत 319 जिलों को रखा गया है। हर सप्ताह इसका आकलन किया जाएगा और संक्रमित मामलों के अनुसार जोन में बदलाव होगा।
बता दें कि, गृहमंत्रालय की ओर से रेड, ग्रीन और ऑरेन्ज जोन के लिए अलग-अलग गाइडलाइंस तैयार की गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे।
ये पाबंदियां 17 मई तक सभी जगह लागू होंगी
- लॉकडाउन-3 के दौरान पूरे देश में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान लोगों की आवाजाही रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन धारा-144 लागू कर सकता है।
- इस दौरान रेल, हवाई, मेट्रो, अंतरराज्यीय बस सेवाएं नहीं चलेंगे।
- स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, मॉल आदि बंद रहेंगे।
- धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े जमावड़े पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
- पूरे देश में 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गो और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। वे सिर्फ जरूरी काम से या फिर इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं लेकिन राहतों का पैकेज भी कम नहीं होगा।
- रेड जोन में सीमित सेवाएं हासिल होंगी, लेकिन ग्रीन और आरेंज जोन में केंटेनमेंट एरिया और उसके चारों ओर बफर जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में नाई की दुकान, शराब, सिगरेट, पान, गुटका और तंबाकू की दुकानों को खोलने की अनुमति मिलेगी. ग्रीन जोन में तो माल भी खुलेंगे।