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बोधगया मंदिर बम ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट का फैसला, आरोपियों को मिली उम्रकैद

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Jun 1, 2018

बोधगया मंदिर बम ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए घटना के मुख्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। गुरुवार को शुरू हुई बहस शुक्रवार सुबह तक कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और फिर फैसला सुरक्षित कर लिया था जिसके बाद अब मिल रही खबर के अनुसार सभी दोषियों को कड़ी सजा दी गई है।

बता दें, 7 जुलाई 2013 को बिहार के महाबोधि मंदिर और उसके आसपास करीब 9 बम ब्लास्ट हुए थे। इसमें एक भिक्षु सहित करीब 5 लोग जख्मी हुए थे। मौके पर बम ब्लास्ट करने के लिए आरोपी भिक्षु के कपड़ों में मंदिर के अंदर आए थे। वहीं इन आरोपियों पर 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान की हुंकार रैली में हुए ब्लास्ट का भी आरोप है।

ब्लास्ट के मुख्य आरोपी, जिन्हें सजा हुई:

हैदर- 2014 से बेउर जेल में बंद आरोपी भिक्षु के कपड़ों में मंदिर के भीतर दाखिल हुआ था यही घटना का मुख्य आरोपी है
मुजीबुल्लाह- यह भी बेउर के जेल में करीब 2014 से बंद है, रांची के चकला का रहने वाला है।
इम्तियाज- रांची के ध्रुवा का निवासी, 2013 से जेल में बंद है हैदर की मदद की थी।
उमर- छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी उमर जिसके घर घटना की साजिश रची गई थी।
अजहर- रायपुर का निवासी, 2013 से जेल में बंद था साजिश रचने में था शामिल।