Aug 4, 2025
बागेश्वर धाम विवाद: प्रोफेसर रवि कांत के खिलाफ FIR, धारा 353(2) में केस
लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रवि कांत की सोशल मीडिया पोस्ट से बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री को लेकर विवाद गहरा गया है। छतरपुर के बमीठा थाने में उनके खिलाफ धारा 353(2) बीएनएस के तहत FIR दर्ज की गई है। प्रोफेसर ने शास्त्री पर महिला तस्करी का आरोप लगाया था। इससे हिंदू अनुयायियों की भावनाएं आहत हुईं और धाम की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।
विवाद की शुरुआत
मामला एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ, जिसमें छतरपुर पुलिस ने एक एम्बुलेंस को रोका, जिसमें कुछ महिलाएं थीं। इन महिलाओं पर धाम में छिपकर रहने और अनैतिक गतिविधियों का आरोप लगा। इस वीडियो के आधार पर प्रोफेसर रवि कांत ने सोशल मीडिया पर धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए।
FIR और धार्मिक भावनाओं का सवाल
बागेश्वर धाम समिति के सदस्य धीरेंद्र कुमार गौर ने प्रोफेसर की पोस्ट को धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला बताया। FIR में धारा 353(2) के तहत सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में कहा गया कि इस पोस्ट से हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुईं और धाम की छवि खराब हुई।
शास्त्री का जवाब और जांच
धीरेंद्र शास्त्री ने इसे धाम को बदनाम करने की साजिश बताया और एकता की अपील की। सोशल मीडिया पर समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस तेज है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जबकि प्रोफेसर की ओर से कोई बयान नहीं आया। यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं के बीच टकराव को दर्शाता है।