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सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को आदेश: हाईवे पर लापरवाही से चलने वाले वाहनों की होगी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग

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Sep 3, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136ए लागू करने का निर्देश दिया है. जिसमें प्रशासन को वाहनों की गति पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगरानी रखने की ताकत मिलती है. अदालत ने दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136ए और नियम 167ए के अनुपालन की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. राजमार्गों पर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करके सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है. 

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है

नियम 167ए स्पीड कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, स्पीड गन, बॉडी-वेर्न कैमरे, डैशबोर्ड कैमरे, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान, वे-इन मशीनों और इसी तरह की प्रौद्योगिकियों सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की नियुक्ति के लिए विस्तृत प्रावधान देता है. राज्य सरकारों को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर उच्च जोखिम और उच्च यातायात वाले स्थानों पर और नियम में निर्दिष्ट 132 शहरों सहित दस लाख से अधिक आबादी वाले प्रमुख शहरों में महत्वपूर्ण जंक्शनों पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण स्थापित करने होंगे. 

अदालत 11 दिसंबर को रिपोर्ट पर विचार करेगी और अन्य राज्य सरकारों को भी इसी तरह के निर्देश जारी करेगी. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136ए को देश भर में प्रभावी ढंग से लागू करने और लागू करने के लिए एक अवधारणा पत्र तैयार किया गया है. यदि अवधारणा पत्र में की गई सभी सिफारिशें लागू की जाती हैं, तो धारा 163ए (पीड़ित को मुआवजा, स्थायी विकलांगता या वाहन से दुर्घटना के कारण मृत्यु) के प्रावधान अभी कुछ वर्षों तक लागू नहीं किए जा सकेंगे. 

Report By:
Devashish Upadhyay.