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किसानों को क्यों रोक रही है हरियाणा सरकार, High Court ने लगाई फटकार

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Feb 14, 2024

HIGHLIGHTS

  • किसान आंदोलन 2.0
  • दिल्ली में एक बार फिर 2020 जैसा प्रदर्शन
  • सिंघु बॉर्डर पर बड़े-बड़े कंटेनर लगाने के अलावा बैरिकेड पर कटीले तार भी लगा दिए गए
  • हरियाणा सरकार के रास्ता रोकने पर हाईकोर्ट ने पूछे सवाल
  • हाई कोर्ट ने सुनवाई में बल प्रयोग को अंतिम विकल्प बताया

Farmer Protest Latest Updates: किसान आंदोलन के कारण सरकार और पुलिस द्वारा सड़कों को अवरुद्ध करने पर उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि किसान नेशनल हाईवे पर इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि उन्हें इकट्ठा होने और आंदोलन करने का अधिकार है. इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई....हरियाणा में सीमाएं बंद करने और इंटरनेट सेवाएं बंद करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस बीच, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावलिया और न्यायमूर्ति लुपिता बनर्जी की पीठ ने मामले की सुनवाई की. गौरतलब है कि किसान एक बार फिर सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं...

कोर्ट में किसने उठाए कौन से मुद्दे?

सुनवाई के दौरान, हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने अदालत को बताया कि प्रदर्शनकारी 4,000 से अधिक संशोधित ट्रैक्टर-ट्रेलर लाए थे, जिसके कारण सरकार को यह कार्रवाई करनी पड़ी। पंचकुला के वकील उदय प्रताप सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि हरियाणा के कुछ जिलों में धारा 144 लागू करना और बैरिकेड लगाना लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को दबाने का प्रयास है।

इस मामले में कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार से गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. चंडीगढ़ को भी रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को भी पार्टी बनाया है और मामले में किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) से जवाब मांगा है...

Report by - ankit tiwari