May 2, 2020
लखनऊ: कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन में आर्थिक रूप से परेशान वकीलों को आर्थिक सहायता देने के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अंतिम सूची तैयार कर ली है। एसोसिएशन ने 3961 वकीलों को मदद देने के लिए योग्य पाया गया है। प्रत्येक वकील को दो-दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें एसोसिएशन का 79 लाख 22 हजार रुपये खर्च होगा। एसोसिएशन का दावा है कि वकीलों के खाते में शनिवार तक पैसा पहुंच जाएगा। एसोसिएशन के महासचिव जेबी सिंह ने बताया की यूपी बार काउंसिल से जो सहायता मांगी गई थी वह नहीं मिली है। यदि भविष्य में बार काउंसिल या अन्य कहीं से सहायता मिलती है तो परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।
6875 आवेदन में से 2217 लोगों को अयोग्य पाया गया
उन्होंने बताया कि एसोसिएशन के पास 6875 आवेदन आए थे। जांच के उपरांत 2217 लोगों को अयोग्य पाया गया। इनमें कई आयकर दाता, सरकारी वकीलों ने भी आवेदन किया था, जबकि कई वकीलों के पति या पत्नी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। कुछ अधिवक्ताओं के नाम एडवोकेट रोल में नहीं है। जबकि कुछ के पास बार की वैध सदस्यता नहीं थी। कुछ ने सदस्यता शुल्क नहीं जमा किया था। जबकि 14 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक ही अकाउंट नंबर दिया था। कइयों ने आवेदन के साथ बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिया है। ऐसे लोगों को मिला करके यह संख्या 2217 होती है। उन्हें सहायता राशि नहीं दी जाएगी।