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यूपी में 69000 शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

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Sep 10, 2024

  • हाईकोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दि
  • 2018 में योगी सरकार की भर्तियों में आरक्षण नियमों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन हुआ था.

उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर चार साल से चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और इलहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने 69000 शिक्षकों की भर्ती के लिए तैयार की गई मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है और तीन महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया. इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और हाई कोर्ट के पक्षकारों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अदालत ने पक्षकारों से अधिकतम सात पन्नों में लिखित दलीलों का संकलन दाखिल करने को कहा है. पीठ अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को करेगी. इलहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की चयन सूची को रद्द कर दिया और उत्तर प्रदेश सरकार को 2019 में आयोजित एटीआरई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर तीन महीने के भीतर 69 हजार शिक्षकों के लिए नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के समान योग्यता प्राप्त करता है तो उसका चयन सामान्य वर्ग में माना जाना चाहिए। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में कार्यरत शिक्षकों को अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा था. यूपी में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान 1 लाख 37 हजार शिक्षाविदों को सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती किया गया था. जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और प्रक्रिया रद्द कर दी गई तो सभी शिक्षाविद के पद पर वापस लौट आए. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख 37 हजार पदों पर भर्ती का आदेश दिया. बाद में योगी सरकार ने 2018 में 68,500 पदों पर भर्ती की। हालांकि आरोप था कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियम का पालन नहीं किया गया. जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए.

Report By:
Author
ASHI SHARMA