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इनकम टैक्स रिटर्न: 31 मार्च तक फाइल करें ITR-U, नहीं तो देना होगा 200 फीसदी जुर्माना

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Mar 26, 2024

Swaraj news  - वित्तीय वर्ष 2021 (आकलन वर्ष 2021-22) के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है। आयकर रिटर्न के तहत पहले दाखिल रिटर्न में हुई त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 139(8ए) के तहत, आपको संबंधित मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति के बाद अपने आईटीआर में संशोधन करने की अनुमति है। यदि आप त्रुटियों को ठीक नहीं करते हैं और कर अधिकारियों को इसका पता चल जाता है, तो आपसे देय कर का 200 प्रतिशत जुर्माना लगाया जा सकता है।

इन करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है -

आरटीआर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है। वे करदाता जिनके खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है. रु. 5 लाख से अधिक की सकल आय वाले व्यक्तियों के लिए देर से रिटर्न दाखिल करने पर रु. 5,000 रुपये का जुर्माना और आयकर नोटिस का भी सामना करना पड़ सकता है। जबकि 5 लाख रुपये तक की कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए जुर्माना 1000 रुपये है। 31 दिसंबर 2023 के बाद रिटर्न दाखिल करने पर 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा...

गलत आय घोषित करने पर 200 फीसदी तक जुर्माना लग सकता है

आयकर विभाग के एक विशेषज्ञ ने कहा है कि आयकर विभाग रिटर्न में आय कम बताने पर 50 फीसदी और गलत आय दिखाने पर 200 फीसदी तक जुर्माना लगा सकता है. यदि आप आयकर रिटर्न दाखिल करते समय किसी भी प्रकार की छूट का लाभ उठा रहे हैं तो छूट प्रमाणपत्रों को संभाल कर रखना होगा। साथ ही समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से आप अपना रिफंड भी समय पर पा सकते हैं।