Aug 21, 2020
नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच कई कंपनियां बंद हो रही हैं। बिजनेस मंद पड़ने और कारोबार नहीं होने की वजह से कर्मचारियों की नौकरी जाने का भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार आपके लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने घोषणा की है कि अगर इस साल मार्च से लेकर दिसंबर के बीच कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी गई, तो सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। वर्कर्स एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानि ESIC के तहत रजिस्टर्ड लोग ही इस भत्ते का लाभ ले पाएंगे। ESIC द्वारा संचालित अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना तहत बेरोजगारी भत्ता मिलता है। इसे अब 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
बेरोजगार होने के बाद 30 दिन में मिल जाएगा पैसा
नौकरी गंवाने वाले कर्मचारी बेरोजगारी के 30 दिन बाद से ही भुगतान के लिए योग्य माने जाएंगे। उनके क्लेम के लिए 12 अंकों के आधार कार्ड से पहचान होगी। यह फायदे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत दिए जाएंगे, जो 2018 से ही लागू है। पहले इस योजना के तहत बेरोजगारी के दौरान कर्मचारी 25 फीसदी भुगतान के योग्य थे, पर अब इस राशि को 50 फीसदी तक ले जाने का फैसला किया गया है।
दोगुनी हो सकती है लाभार्थियों की संख्या
कौर के मुताबिक, कामगारों को बेरोजगारी लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन पात्रता मापदंडों में थोड़ी ढील दी जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो लाभार्थियों की संख्या दोगुनी (7.5 मिलियन) हो सकती है। 21 हजार रुपए तक की मासिक सैलरी वाले औद्योगिक कामगारों की ईएसआईसी योजना का लाभ मिलता है। योजना के तहत इन कामगारों की बेसिक सैलरी का 0.75 फीसदी हिस्से का योगदान ईएसआईसी को किया जाता है, जबकि 3.25 फीसदी हिस्सा एम्पलॉयर की तरफ से दिया जाता है। इस योगदान के जरिए ईएसआईसी इन कामगारों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है।