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शत-प्रतिशत फसल क्षति पर मिली कटाई-जुताई की अनुमति

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Oct 19, 2017

रायपुर : राज्य शासन द्वारा ऐसे किसान जिनकी शत-प्रतिशत फसल क्षति हुई है और फसल लाभप्रद होने की संभावना नहीं है। उन खेतों में रबी फसल लगाने के इच्छुक किसानों को फसल कटाई-जुताई की अनुमति मिलेगी।

ऐसे किसानों को भी फसल क्षति के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र छह-चार के तहत अनुदान सहायता की पात्रता होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव विवेक ढांड ने सभी जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।

परिपत्र में कहा गया है कि ऐसे किसान जिनकी फसल को शत-प्रतिशत क्षति हुई है, वे यदि रबी फसल लगाने के लिए फसल कटाई-जुताई करना चाहते है, तो किसानों द्वारा हल्का पटवारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने पर पटवारी स्थल निरीक्षण कर खरीफ फसल की स्थिति के संबंध में पंचनामा तैयार करेगा तथा फसल क्षति का आंकलन करेगा।

स्थल निरीक्षण करते समय आस-पास के किसान, जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच आदि की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाए और पंचनामा में उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त किया जाए। ऐसे खेतों की फोटोग्राफी की जाए। संभव हो तो वीडियोग्राफी भी कराया जाए और प्रकरण के साथ सुरक्षित रखा जाए।

ऐसे स्थल निरीक्षण में यदि पाया जाता है कि किसान की शत-प्रतिशत फसल क्षति हुई है तथा फसल लाभप्रद होने की संभावना नहीं है, किसान उस खेत में रबी फसल लगाने के इच्छुक है तो हल्का पटवारी द्वारा खरीफ फसल की क्षति की जानकारी नियमानुसार तैयार कर अपना प्रतिवेदन 24 घण्टे के अंदर तहसीलदार को प्रेषित किया जाएगा।

प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार किसानों को फसल कटाई-जुताई की अनुमति तत्काल प्रदान करेगा। ऐसे किसानों को भी फसल क्षति के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र छह-चार के तहत अनुदान सहायता की पात्रता होगी। परिपत्र में कलेक्टरों से कहा गया है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।