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मस्तूरीः धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को मस्तूरी पुलिस ने किया गिरफ्तार

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Oct 29, 2019

हरिओम श्रीवास - बिलासपुर जिला थाना मस्तूरी में धोखाधड़ी 420 का मामला सामने आया है। खुडू भाठा निवासी भगवती पटेल पति नरेश पटेल ने थाना मस्तूरी में प्रथम सूचना दर्ज कराया। करीब 1 वर्ष पूर्व अक्टूबर 2018 उनके गांव खुडूभाठा में मन्नू सिंह ठाकुर नामक व्यक्ति आया। उसने खुद को सामाजिक सेवा संस्थान बिलासपुर का संचालक बताया। ग्राम खुडूभाठा के भगवती पटेल एवं महिला समूह को संपर्क कर महिलाओं को दोना पत्तल उद्योग लगाने के लिए शासन की योजना की जानकारी दी और मशीन दिलाने की प्रलोभन भी दिया। उनकी बातों में आकर महिला समूह ने एचडीएफसी बैंक अकलतरा से 1,50,000 रुपए लोन लेकर आरोपी मन्नू सिंह ठाकुर को दिया। काफी दिन बीत जाने पर भी महिला समूह को दोना पत्तल का मशीन नहीं मिला, ना ही पैसा वापस किया गया। महिला समूह द्वारा थाना मस्तूरी को प्रथम सूचना दिया गया। घटना के बारे में जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।

दोना पत्तल मशीन लगवाने के नाम पर 2,50,000 रुपए की थी ठगी

पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) बिलासपुर संजय ध्रुव व उप पुलिस अधीक्षक महेश सिन्हा के पर्यवेक्षक में थाना प्रभारी मस्तूरी फैजुल शाह को शीघ्र आरोपी की पतासाजी की हिदायत दी गई। आरोपी मन्नु सिंह ठाकुर ने बिलासपुर से मुंबई भागने का प्रयास किया था। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को बिलासपुर में पकड़ा गया। आरोपी से पूछताछ करने पर बताया कि रायपुर निवासी अनुराग राव से भी दोना पत्तल मशीन लगवाने के नाम पर 2,50,000 रुपए ठगी किया। आरोपी के द्वारा 4 लाख रुपए की ठगी आरोपी मन्नू से ठाकुर द्वारा की गई। बिलासपुर स्थित कार्यालय की तलाशी लेने पर 2 कंप्यूटर, 2 नग मॉनिटर, 3 नग सीपीयू, 1 नग प्रोजेक्टर, 1 नग प्रिंटर की जब्ती की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। जिसकी उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी फैजुल शाह, उप.नि. हृदय यदु, प्र.आर. जीवन जयसवाल, आरक्षक संतोष पाटले, आरक्षक खेमंत पाल की सराहनीय भूमिका रही।