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बुंदेली चौकी रेप कांड फैसला: आरोपियों को 10-10 साल का कारावास

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May 5, 2018

तेन्दूकोना थाना क्षेत्र के बुंदेली चौकी के चर्चित रेप कांड मामले में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने अपना फैसला सुना दिया। मामले में कोर्ट ने आरोपी तत्कालीन चौकी प्रभारी गजानंद साहू और आकेश कुमार सिन्हा को दस-दस साल का सश्रम कारावास और दो-दो हजार रूपये का अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। 

बता दें कि 17 अगस्त 2016 की शाम पीड़िता बुंदेली चौकी में अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची थी महिला के आवेदन को पुलिस ने हस्तक्षेप अयोग्य बताया, उसके बाद बुंदेली चौकी प्रभारी गजानंद साहू को सूचना दी गई। चौकी प्रभारी ने महिला को रूकने को कहा, रात करीब 9 बजे चौकी प्रभारी ने पीड़िता को कार्यवाही ​का भरोसा दिलाते हुए चौकी के बगल में स्थित शासकीय आयुर्वेदिेक औषधालय ले गये साथ में चौकी प्रभारी के दोस्त आकेश सिन्हा भी मौजूद था जहां दोनों आरोपियों ने महिला के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर केस में फंसा देने की भी धमकी दी।

आरोपियों को मिला दस-दस साल का सश्रम कारावास 
घटना के दो दिन बाद पीड़िता ने एसपी से मामले की लिखित शिकायत की और एसपी के आदेश पर दोनो आरोपियों के खिलाफ धारा 376 (2)क(1) एवं 376(घ) भादवि के तहत मामला दर्ज किया और मामले को न्यायालय में पेश किया। जिसका फैसला आज न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी ने सुनाते हुए मामले में दोनों आरोपियों को दस-दस साल का सश्रम कारावास और दो-दो हजार रूपये का अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।