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चिटफंड मामला : बिलासपुर हाईकोर्ट ने अभिषेक सिंह को राहत देने से किया इंकार

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Jul 25, 2019

शैलेंद्र पाठक : बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम के पुत्र और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को चिटफंड मामले में राहत देने से इंकार कर दिया है। प्रदेश के प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के खिलाफ चिटफंड कम्पनी का प्रमोशन करने के कारण एफआईआर दर्ज है। अभिषेक सिंह के खिलाफ अब तक प्रदेश भर में ढाई दर्जन से ज्याद मामले दर्ज हो चुके है।

इस मामले में अभिषेक सिंह ने हाईकोर्ट मे अंतरिम आवेदन लगा कर पुलिस की कार्यवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। 22 तारीख को अभिषेक सिंह के आवेदन पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित था। याचिकाकर्ता के वकील देवर्षि ठाकुर ने बताया की हाईकोर्ट ने अभिषेक सिंह को राहत देने से इंकार कर दिया है। राज्य सरकार को कार्यवाई के लिए फ्रीडम दिया हाईकोर्ट ने अभिषेक सिंह को इतनी राहत जरूर दी है कि उनके खातों की जाँच ईडी नहीं करेगी लेकिन राज्य सरकार की कार्यवाई जारी रहेगी। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया की इस मामले में अग्रिम जमानत का कोई नियम नहीं है।