May 18, 2018
वाणिज्यकर विभाग और सेंट्रल जीएसटी की टीम ने ट्रांसपोर्टरों और व्यवसायियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है वाणिज्य कर विभाग और सेंट्रल जीएसटी ने यह कार्रवाई ई-वे बिल को लेकर की है जिसके तहत अप्रैल में विभाग ने पिछले डेढ़ महीने में तकरीबन सवा करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है।
आपको बता दें कि प्रदेश में अप्रैल माह से ई-वे बिल लागू किया है जिसके तहत राज्य से बाहर जाने और आने वाले सामानों पर ई-वे बिल अनिवार्य कर दिया गया है ई-वे बिल की जांच के लिए राज्य में वाणिज्यिक कर और सेन्ट्रल जीएसटी की संयुक्त टीमों का गठन किया गया है सामान्यतया 15 टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक टीम में 4-4 अधिकारी और कर्मचारी हैं।
मास चेकिंग के लिए 25 टीमोें का गठन किया गया है ये टीमें राज्य भर में उन व्यवसाइयों और ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कार्यवाही कर रही हैं जो कि कच्चे बिल पर माल सप्लाई कर रही हैं वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त नरेन्द्र वर्मा ने बताया है कि इसमें सामान पकड़ाने पर जब मालिक सामने आता है तो उसके खिलाफ GST के बराबर पेनाल्टी लगाई जाती है वहीं सामान के मालिक के सामने नहीं आने पर विभाग द्वारा ट्रांसपोर्टर से ही पेनाल्टी की वसूली की जाती है। ट्रांसपोर्टर पर माल की कीमत के बराबर की पेनाल्टी लगाई जाती है।