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छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ट्रक ड्रइवर की अनिश्चितकालीन हड़ताल

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Jan 10, 2024

RAIPUR: HIT AND RUN LAW कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर एक बार फिर हड़ताल करेंगे. बताया जा रहा है कि 11 से 15 जनवरी तक ट्रांसपोर्टर की हड़ताल रहेगी, लेकिन राज्यों के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े लोग अलग-अलग दावे कर रहे हैं.

छत्तीसगढ़ ड्राइवर फेडरेशन के आह्वान पर 65 हजार से ज्यादा बस-ट्रक ड्राइवर आज यानी 10 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. छत्तीसगढ़ हाईवे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी आंदोलन का समर्थन किया है.

क्या है नया हिट एंड रन कानून?

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में हिट एंड रन एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगर कोई दुर्घटना करने वाला व्यक्ति दुर्घटना स्थल से भाग जाता है और घायल व्यक्ति को सड़क पर छोड़ देता है , उसे 10 साल की सज़ा होगी. लेकिन अगर दुर्घटना करने वाला व्यक्ति घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो सजा कम कर दी जाएगी. बता दें कि फिलहाल जो तीन संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पारित हुए हैं, उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी. तब से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता विधेयक अब कानून बन गए हैं। ये विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 20 दिसंबर को लोकसभा में और 21 दिसंबर को राज्यसभा में पारित किये गये थे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विधेयकों को राज्यसभा में पेश किये जाने के बाद इन्हें ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।