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बैंक से कर्ज लेने के मामले में जेल में बंद 2 किसानों को कोर्ट ने किया रिहा

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May 17, 2019

आशुतोष तिवारी : बैंक से कर्ज लेने के मामले में पिछले सप्ताह भर से जगदलपुर केंद्रीय जेल में बंद 2 किसानों को आखिरकार जिला एवं सत्र न्यायालय ने 10 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी है। बता दें कि कोर्ट ने देर शाम बस्तर ब्लॉक के भाटपाल ग्राम निवासी किसान तुलाराम मौर्य और सुखदास को जमानत पर रिहा कर दिया है।

कोर्ट ने जमानत को दी मंजूरी
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जेएन भगत के कोर्ट में अधिवक्ता दिनेश वर्मा और वीरेंद्र बहोते द्वारा लगाई गई अर्जी पर आज सुनवाई करते हुए 10 हजार के मुचलके के बाद जमानत को मंजूरी दे दी गई है। जमानत मिलते ही जिले के एसडीएम जी.आर मरकाम आदेश की कॉपी लेकर स्वयं जेल गए और दोनों किसानों को जेल की प्रक्रिया पूरी करने के बाद बाहर लेकर आए ,जैसे ही दोनों किसान बाहर आए उनके परिजनों के चेहरे में खुशी लौट आई।  

रिहा हुए किसानों को फूल माला पहनाकर दी बधाई
इधर किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुरेश यादव ने रिहा हुए किसानों को फूल माला पहनाकर बधाई दी इस दौरान बड़ी संख्या में गांव के लोग भी मौजूद थे।  दोनों किसानों को जेल हो जाने के चलते इलाके  के किसानों ने आज पदयात्रा भी निकाली थी, इधर स्थानीय मीडिया द्वारा लगातार खबर दिखाये जाने के बाद केंद्र व राज्य सरकार हरकत में आई और आखिरकार दोनों किसानों को जमानत मिल गई।

जिला प्रशासन कर रहा था मामले की जांच
दरअसल पिछले 2 दिनों से जिला प्रशासन मामले की जांच कर रहा था। कलेक्टर ने दोनों किसानों की रिहाई के लिए निशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई थी। इधर किसान तुलाराम मौर्य ने जेल से बाहर आने के बाद खुशी जाहिर की और बताया कि सन 2009 में एसबीआई के एडीबी शाखा से केसीसी के तहत उन्होंने लोन लिया था, तुलाराम ने बताया कि लोन हमारे नाम जरूर लिया गया था लेकिन उन्हें सिर्फ 40 हजार रू और दूसरे किसान को 60,हजार रू ही मिले, इलाक़े के बिचौलिए बलराम चावड़ा और रघु सेठिया ने सरकारी दस्तावेजों में अंगूठा लगाकर लोन निकाला और सारा का सारा पैसा डकार गए। और लोन की रकम उनके सर पर मढ दिया ,इधर दोनों किसानों ने जेल से बाहर आने के बाद राहत की सांस ली है।