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अब भोपाल में नाबालिग नहीं चला पाएंगे वाहन : ट्रेफिक पुलिस

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Jan 3, 2018

भोपाल। भोपाल में अब नाबालिग दो या चार पहिया वाहन चलाते पकड़े गए तो उनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सख्त कार्यवाही करने जा रही है। इतना ही नहीं नाबालिग जिसका वाहन चलाते पकड़ाया जाएगा उस वाहन मालिक के खिलाफ तो कार्यवाही होगी, साथ ही उसका लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस एएसपी महेंद्र जैन का कहना है कि नाबालिकों द्वारा वाहन चलाने पर उनके खिलाफ मोटर अधिनियम धारा 4 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। और जो वाहन मालिक नाबालिकों से वाहन चलवाएगें उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही होगी। साथ ही 16 से 18 वर्ष की आयु तक के लोग बिना गेर वाली गाड़ी सार्वजनिक स्थानों पर चला सकतें है।