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मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से साध्वी प्रज्ञा को मिली जमानत

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Apr 25, 2017

भोपाल। मालेगांव धमाका मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट से साध्वी प्रज्ञा को जमानत मिल गई है। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को जमानत देने से इंकार कर दिया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 5 लाख रुपए की जमानत राशि और अपना पासपोर्ट NIA को जमा कराना होगा। साथ ही ट्रायल कोर्ट में हर तारीख पर पेश होना होगा। इसके पहले जांच एजेंसी एनआईए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपनी जांच में क्लीन चिट दे चुकी है बावजूद इसके ट्रायल कोर्ट साध्वी की जमानत खारिज कर चुकी है। एनआईए का दावा है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक सबूत नहीं है। इसकी वजह है मामले पर मकोका कानून का न बनना, जबकि ट्रायल कोर्ट ने अभी तक मकोका हटाने पर कोई फैसला नही दिया है।

बता दें कि 2008 में हुए मालेगांव धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई थी। साध्वी प्रज्ञा पर भोपाल, फरीदाबाद की बैठक में धमाके की साजिश रचने के आरोप लगे थे। प्रज्ञा ठाकुर के वकील ने बताया कि फरीदाबाद की बैठक में साध्वी के जाने के सबूत नहीं मिले। उनके वकील ने कहा, “साध्वी प्रज्ञा के मामले में कोर्ट ने पाया है कि NIA की जांच के बाद जो चार्जशीट दायर की गई उसके हिसाब से साध्वी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। हालांकि प्रसाद पुरोहित की जमानत याचिका कोर्ट मे खारिज कर दी।”