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10 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिन्दे को आजीवन कारावास की सजा

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Aug 10, 2018

गणेश विश्वकर्मा : देश में मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले बेहसी दरिंदों को न्यायालय कड़ी से कड़ी सजाएं दे रहा है साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रकार के केसों के लिए कड़ा कानून बना दिया गया है बावजूद इसके देश और प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है।

मामला पन्ना के अमानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बिल्हा का है, जहां गांव के ही एक बहसी दरिंदे रतन कुशवाहा ने दस वर्षीय मासूम बच्ची को अपने हबस का शिकार बनाया था। जिस पर आज पन्ना की विशेष न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा की अदालत ने 3 माह के अन्दर ही इस दरिन्दे को उम्रकैद की सजा सुना कर एक बड़ा फैसला दिया है।

घटना 05 मई 2018 की है जब मासूम बच्ची की माँ ने घर के पास में ही बने आम के बगीचे में बच्ची को रखवाली के लिए भेजा था जहाँ गांव का ही एक बहसी दरिंदा उस मासूम बच्ची को किसी बहाने एक घर मे ले गया औऱ उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी बारदात को अंजाम दे दिया तभी गांव के ही एक लड़के ने मासूम की माँ से बताया कि बंद कमरे से बच्ची के रोने की आवाज आ रही है तब कुछ लोगो ने जा कर देखा तो बच्ची बुरी तरह रो रही थी तब आरोपी वहां से भागने का प्रयास करने लगा। 

लोगो ने उसे पकड़ कर 100 डायल के मदद से पुलिस के हवाले कर अमानगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर आज माननीय विशेष न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले पर फैसला सुनाते हुए आरोपी रतन कुशवाहा उम्र 28 वर्ष को दोषी पाते हुए पास्को एक्ट,लैंगिक अपराधों के बाल अपराध अधिनियम एवम अन्य धाराओं तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।