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हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को दिए थे निर्देश, आदेशों का हो रहा उल्लंघन

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Aug 9, 2018

विनोद शर्मा : हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को तलब किया है। शिवपुरी जिले के करैरा में बनाए गए 30 बिस्तरों के अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर कौशल भार्गव द्वारा एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग शिवपुरी को निर्देश दिए थे कि 3 महीने के भीतर वह पानी सड़क और बाउंड्री वाल को लेकर अपना प्लान रजिस्ट्रार के सामने पेश करें और 1 साल के भीतर उसे पूरा करें। 

लेकिन ना तो अस्पताल में इन समस्याओं का निराकरण हुआ और ना ही मरीजों के लिए सुविधाएं अस्पताल में बढ़ाई गई। बाद में अवमानना याचिका हाईकोर्ट में दोबारा पेश की गई इस पर नोटिस जारी किए गए लेकिन बावजूद इसके अवमानना का जवाब नहीं दिया गया और ना ही स्वास्थ्य की तरफ से कोई पेश हुआ लिहाजा हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को 27 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट में पेश होकर अपना जवाब देने को कहा है।

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता कौशल भार्गव के मुताबिक करेरा के अस्पताल की बाउंड्री वाल कई जगह टूटी हुई है पानी की व्यवस्था नहीं है वही पहुंच मार्ग भी सही नहीं है 4 किलोमीटर का कच्चा रास्ता पार करने के बाद मरीज और उनके अभिभावकों को अस्पताल आना पड़ता है इन्हीं समस्याओं को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।