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महिला बंदी की मृत्यू हो जाने के मामले मे मृतिका के उत्तराधिकारियों को मिलेेंगे 5 लाख रुपये

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Aug 9, 2018

दुर्गेश गुप्ता : मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने जेल और पुलिस प्रबन्धन की लापरवाही के कारण जेल में जहरीले पदार्थ का सेवन करने से उपचार के दौरान विचारधीन महिला बंदी की मृत्यू हो जाने के मामले मे मृतिका के उत्तराधिकारियों को 5 लाख रुपये की राशि एक माह मे अदा करने की अनुसंशा की है।

दरअसल आयोग के अध्यक्ष नरेन्द्र जैन और सदस्य श्री सरबजीत सिंह की खण्डपीठ ने 12 जुलाई 2018 को केन्द्रीय जेल भोपाल मे विचारधीन महिला सरस्वती उर्फ सरला अहिरवार की 10 अगस्त 2015 को जेल मे जहरीले पदार्थ का सेवन करने से उपचार के दौरान मृत्यू हो जाने के मामले की सुनवाई की तथ्यों की गंभीर जांच मे जेल और पुलिस प्रबन्धन की बङी लापरवाही सामने आई।

लिहाजा आयोग ने इस सिलसिले मे मृतिका के दो नाबालिग बच्चों को 5 लाख रुपये की राशि एक माह में अदा करने की अनशंसा दी, साथ ही दोषी पाए गए लोक सेवकों की विभागीय जांच करने के निर्देश दिए। वहीं आयोग ने अनुसंशा की प्रति मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव जेल विभाग और जेल महानिदेशक जेल मुख्यालय भोपाल को भेजी है।