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न्यायालय द्वारा 302 डबल मर्डर केस में 11 आरोपियों को आजीवन कारावास

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Aug 22, 2018

राजेन्द्र शर्मा : मध्यप्रदेश के राजगढ़ में जिला एवं सत्र न्यायालय ने 2016 में हुए 302 के डबल मर्डर केस मामले में फैसला सुनाते हुए धारा 302 डबल मर्डर केस के 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है 302 व अन्य मामलो सहित 13-13 हजार रुपये का जुर्माना से दंडित किया है।

क्या था मामला 
राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पाटन में 8/4/2016 को पुरानी रंजिश को लेकर जमनालाल, भेरूलाल की हत्या हुई थी। बताया जा रहा है कि ग्राम पाटन के भेरूलाल और जमुनालाल का पुराना विवाद गांव में रहने वाले रामबाबू मेवाड़े से चल रहा था, जिसको लेकर जब ग्राम पाटन से जमुनालाल और भेरुलाल दोनों राजगढ़ सब्जी बेचने जा रहे थे।

उसी दौरान रामबाबू अपने साथियों के साथ घात लगाकर बीच रास्ते में बैठा हुआ था जिसने मौका देख जमुना लालू भेरूलाल पर पत्थर, डंडे व हथियार से हमला कर दिया था जिसमें जमुनालाल और भेरुलाल की मौत हो गई थी बीच में बचाव करने आए परिवार पर भी इन लोगों ने हमला किया था,जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने राजगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया था उसी मामले को लेकर आज राजगढ़ जिला सत्र न्यायालय फैसला सुनाते हुए डबल मर्डर केस के आरोपियों को धारा 302 में दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अन्य धाराओं सहित 13000-13000 रुपये से दण्डित किया गया।