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धारः 82 वर्षीय बुजुर्ग दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

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Mar 29, 2019

अशोक पाटीदार- मनावर अपर सत्र न्यायाधीश श्री अकबर शेख ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में 82 वर्षीय बुजुर्ग अभियुक्त तेजा सिरवी निवासी ग्राम कुराड़ाखाल को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये के जुर्माने के दंडादेश से दंडित किया। मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक मनावर वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने अपने पिता के साथ 5 अप्रैल 2018 को मनावर थाने पर आकर रिपोर्ट की थी कि जब भी वह अपने घर के पास खुले में गोबर डालने जाती है तो पड़ोस में रहने वाला अभियुक्त उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने घर ले जाता है। जहां उसके साथ दुष्कर्म करता है और किसी को भी घटना बताने पर जान से मारने की धमकी देता है।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मिली सजा

पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर से भारतीय दंड संहिता की धाराओं  एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया एवं चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में 13 साक्षियों को परीक्षित करवाया गया। न्यायालय ने प्रकरण में आई साक्ष्य पर विश्वास व्यक्त करते हुए अभियुक्त को दोषी सिद्ध माना। न्यायालय ने अभियुक्त को भादवि की धारा 376(2)N एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(L) एवं 6 में दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं दोनों ही धाराओं में पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में तीन-तीन माह का कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश किया है।