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हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर पालिका ने हटाया अतिक्रमण, लोगों ने नपा पर लगाया भेदभाव का आरोप

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Jan 13, 2019

के.के. दुबे : नगर के बायपास रोड़ से पुराने रेल्वे स्टेशन पहुँच मार्ग पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की इस अतिक्रमण को हटाने के लिए एडवोकेट विजय तिवारी द्वारा ग्वालियर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी कि इस अतिक्रमण से सड़क संकीर्ण हो गई है जिससे यातायात बाधित हो रहा है।

कोर्ट के आदेश के बाद नगर पालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई वही जिनके अतिक्रमण तोड़े गए थे उनके द्वारा नगर पालिका प्रशासन पर भेदभाव का भी आरोप लगाया आरोप में उनके द्वारा कहा गया कि कुछ का अतिक्रमण कम तो किसी का अधिक हटाया गया है।

वही जब अतिक्रमण हटाने को लेकर मीडिया ने नगर पालिका सीएमओ सी पी राय से बात करनी चाही तो उन्होंने कैमरे से किनारा किया तो वही तहसीलदार ने भी यह कह कर पल्ला झाड़ लिया कि मुझे इस बारे कुछ पता नही है यह कार्यवाही नगर पालिका द्वारा की जा रही हैं।