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ग्वालियर जिले के 52 नर्सिंग होम के खिलाफ सीएमएचओ की बड़ी कार्रवाई, एक माह के निलंबित हुआ लाइसेंस

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Jan 11, 2020

विनोद शर्मा : नियमों की अनदेखी करने वाले ग्वालियर जिले के 52 नर्सिंग होम के खिलाफ सीएमएचओ डॉ. मृदुल सक्सेना और कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। एंटी शिक्षा माफिया अभियान के अंतर्गत पूर्व में इनका (नर्सिंग ट्रेनिंग वाले संस्थान) लाइसेंस एक माह के लिए निलंबित किया जा चुका है। अब इनके खिलाफ सीजेएम कोर्ट में म.प्र. उपचार्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम 1973 और नियम 1997 के प्रावधानों के अंतर्गत परिवाद पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। 

दरअसल, कलेक्टर अनुराग चौधरी के निर्देश पर सीएमएचओ द्वारा ग्वालियर में एंटी शिक्षा माफिया अभियान चलाया जा रहा है। इसके पहले चरण में मुख्य रूप से नर्सिंग ट्रेनिंग वाले कॉलेजों और संस्थानों के खिलाफ मोर्चा खोला गया और एक माह के लिए इनके लाइसेंस निलंबित किए गए। निरीक्षण के दौरान इन संस्थानों में मुख्य रूप से स्वीकृत बेड संख्या के अनुरूप चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टॉफ नहीं मिला था। रिसेप्शन काउंटर पर न तो पंजीयन चस्पा था न ही बॉयोमेडिकल वेस्ट के निष्पादन की उचित व्यवस्था थी। इसके अलावा इन नर्सिंग होम में अन्य कमियां भी पाईं गई थी। जिसके आधार पर इनके लाइसेंस एक माह के लिए निलंबित किए गए थे। ऐसे में अब न्यायालय में परिवाद पेश करने के बाद नर्सिंग होम संचालकों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। संतोषप्रद जवाब नहीं देने की स्थिति में न्यायालय अधिकतम 50 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकता है। अवसर देने के बाद भी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होने की स्थिति में सीएमएचओ नर्सिंग होम का पंजीयन निरस्त भी कर सकते हैं।