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ग्वालियर : बिलौआ क्षेत्र की सभी क्रेशर खदानों को बंद करने का आदेश जारी

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Dec 11, 2019

विनोद शर्मा : ग्वालियर कलेक्टर के आदेश के बाद जिले के जारी बिलौआ क्षेत्र की सभी काला पत्थर तोडऩे वाली क्रेशर खदानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यहां मजेदार बात यह है कि जो क्रेशर खदान बाकायदा रॉयल्टी जमा कर और प्रदूषण का पंजीयन करा कर क्रेशर खदान चला रहे थे, उन्हें भी अपना कारोबार बंद करना होगा। इससे उन नेताओं को भी झटका लगा है, जो सीधे और बेनामी साझेदार के रूप में कई खदानों से जुटे हुए हैं। 

खदानों को बंद कराए जाने की मांग 
दरअसल मंत्री इमरती देवी ने 9 दिसम्बर को जिलाधीश से मुलाकात कर नगर परिषद् बिलौआ एवं उसके आस-पास के गांवों में संचालित क्रेशरों के संचालन से जन सामान्य के स्वार्थ पर विपरीत प्रभाव पडऩे तथा वातावरण प्रदूषित होने की दृष्टि से इन खदानों को बंद कराए जाने की मांग की थी। जिस पर जिलाधीश अनुराग चौधरी द्वारा उसी दिन आदेश जारी कर बिलौआ और आस-पास के क्षेत्र में संचालित खदानों में उत्खनन एवं क्रेशर संचालन का कार्य तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि खदान एवं क्रेशर संचालन पाए जाने की दसा में स्वीकृत खदानों की निरस्ती की कार्रवाई की जाएगी। 

जांच के बाद होगा निर्णय
बता दें कि मंत्री के पास बिलौआ और नगर पंचायत से जुटे ग्रामीण मिलने पहुंचे थे, उन्होंने बताया था कि क्रेशर उत्खनन कार्य से गांव में निकलना दूभर हो गया है। जिन लोगों ने 2 बीघा में खदान स्वीकृत कराई है, वे 50 बीघा में कब्जा कर अवैध उत्खनन कर रहे हैं, जितने घन मीटर की रॉयल्टी दे रहे हैं, उससे कई गुना अधिक घन मीटर गढ्ढे खोद दिए गए हैं। इसलिए इन खदानों का विधीवत सीमांकन और जांच के बाद ही आगामी निर्णय लिया जाएगा।