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ग्वालियर बेंच ने अवैध कॉलोनियों के मामले में भिंड कलेक्टर से की नाराजगी जाहिर

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Sep 27, 2018

धर्मेंद्र शर्मा : हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच अवैध कॉलोनियों के मामले में अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं करने पर भिंड कलेक्टर से नाराजगी का इजहार किया है। दरअसल पूरन सिंह नरवरिया नामक व्यक्ति ने 2012 में एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि नियम विरुद्ध तरीके से भिंड जिले में अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही है जिनके खिलाफ जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है।

इस पर हाईकोर्ट ने भिंड जिला प्रशासन को नोटिस जारी कर कार्रवाई के आदेश दिए थे।लेकिन 6 साल में भी कॉलोनाइजर अथवा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा अवमानना याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई सुनवाई करते हुए पिछले दिनों हाई कोर्ट ने भिंड कलेक्टर को व्यक्तिगत पेशी पर मौजूद रहने के आदेश दिए थे ।बुधवार को भिंड कलेक्टर की पेशी हुई। जिस पर हाईकोर्ट ने प्रशासन के रवैए पर गहरी नाराजगी जाहिर की और कहा कि इस दौरान जो भी कर्मचारी अधिकारी अथवा कॉलोनाइजर रहे हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए अब इस मामले की 1 अक्टूबर को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता अधिवक्ता का कहना है,कि कोर्ट ने अवैध कालोनियों के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं।