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म.प्र. हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच : जारी किए फैक्ट एंड फिगर पेश करने के आदेश!

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Mar 13, 2018

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर शासन से फैक्ट एंड फिगर पेश करने के आदेश जारी किए है। इसके साथ ही कोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है कि महिला हेल्प लाइन नंबर 1090 से कितनी लड़कियों या महिलाओं ने पुलिस से मदद मांगी है और उनमें से कितनी महिलाओं को पुलिस ने सुरक्षा दी एवं लड़कियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों के इतंजामात कहां-कहां किए गए हैं।

जस्टिस संजय यादव व जस्टिस एके जोशी की डिवीजन बेंच में स्कूली छात्राओं व महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट में शासन की ओर से जवाब पेश किया गया कि हमने महिला हेल्प लाइन नंबर 1090 शुरू किया है। इससे महिलाओं व छात्राओं की शिकायत पर मामला दर्ज किया जाता है। स्कूल व सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए हैं। आरटीओ को भी निर्देश दिए गए हैं कि छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चेकिंग की जाए। 

कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इनका धरातल पर अमल कितना हो रहा है। इस संबंध में फैक्ट एंड फिगर पेश करो। कोर्ट ने प्रकरण की अगली सुनवाई 14 मार्च तय की है याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर करते हुए कहा, राम श्री किड्स स्कूल में एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न किया गया संबंधित पुलिस थाना व अस्पताल में भी उसे परेशान होना पड़ा। इसीलिए स्कूली छात्राओं व महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएं। साथ ही अपराध की रोकथाम के लिए स्कूल, कॉलेज व सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।