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UNLOCK-3 को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, 1 अगस्त से होंगी लागू

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Jul 29, 2020

गृह मंत्रालय ने बीते बुधवार को अनलॉक-3 को लेकर नई गाइडलाइंस बता दी है। दरअसल यह नई गाइडलाइंस जो जारी की गई है यह आने वाले 1 अगस्त से लागू होने वाली हैं। बता दें कि इस बार भी कंटेनमेंट जोन को लेकर कोई रियायत नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से और ढील दिए जाने का फैसला लिया जा चुका है।

1 अगस्त से लगने वाले अनलॉक-3 के तहत बहुत से बड़े बदलाव होने वाले हैं। आज हम आपको उन्ही के बारे में बताने जा रहे हैं।

अनलॉक-3 में हटाई गई यह पाबंदी -

- अनलॉक-3 में रात (नाइट कर्फ्यू) के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पर से प्रतिबंध हट चुका है।

- अनलॉक-3 में योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त, 2020 से खोलने की अनुमति दी गई है। इसी के साथ इस संबंध में, कोरोना के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने को लेकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) जारी की जाएगी।

- अनलॉक-3 में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा सकेगा। इसके अलावा हेल्थ प्रोटोकॉल को भी बनाए रखना होगा।

- अनलॉक-3 में वंदे भारत मिशन के अनुसार सीमित तरीके से यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति भी दी जा चुकी है।

- अनलॉक-3 में व्यक्तियों और सामानों को राज्य के अंदर और राज्य के बाहर ले जाने और वहां से लाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए कोई अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

आइए जानते हैं किन पर रहेगी पाबंदी -

- अनलॉक-3 में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को 31 अगस्त, 2020 तक बंद रखना अनिवार्य है।

- अनलॉक-3 में मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल सब बंद रहेंगे।

- अनलॉक-3 में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रमों पर रोक लगी रहेगी।

- अनलॉक-3 में 31 अगस्त, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन सख्त होगा।

- अनलॉक-3 में कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों की निगरानी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा कड़ाई से की जाएगी। इसी के साथ इन क्षेत्रों में रोकथाम उपाय से संबंधित दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

- अनलॉक-3 में कमजोर व्यक्तियों, अर्थात् 65 साल से अधिक आयु के लोगों, सह-रुग्णता वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं, और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर, घर पर रहना होगा।