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अतिक्रमण हटाने के दौरान अगर राजनेता दबाव डालते हैं तो उसका नाम अदालत को बताया जाए : म.प्र. हाईकोर्ट

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Jul 26, 2019

अरविंद दुबे : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को फटकार लगाते हुए साफ़ कहा है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान राजनैतिक दबाव आने पर उस राजनेता का नाम अदालत को बताया जाए जिससे उस राजनेता के खिलाफ भी कार्यवाही की जा सके। हाईकोर्ट की यह सख्त टिप्पणी उस वक्त आयी जब हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद जबलपुर के मदन महल की पहाड़ियों पर किये गए अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है लेकिन इन अतिक्रमण में कुछ धार्मिक स्थल नही हटाये गए हैं जिससे याचिकाकर्ता सतीश वर्मा ने आपत्ति दर्ज की। 

इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस आरके शर्मा और जस्टिस विजय शुक्ला की युगलपीठ ने इस आपत्ति को सुनने के बाद जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि हाईकोर्ट के आदेश पर हटाये जा रहे अतिक्रमणों को रोकने के लिए राजनैतिक दबाव का इस्तेमाल किया जाता है तो अधिकारी ऐसे राजनेता का नाम हाईकोर्ट को बताये जिससे ऐसे राजनेता के खिलाफ भी कार्यवाही की जा सके। हाईकोर्ट की इस सख्त हिदायत के बाद माना जा रहा है कि मदन महल की पहाड़ियों पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने का रास्ता साफ़ हो गया है। मदन महल की पहाड़ियों से अभी तक ढाई हजार से ज्यादा अतिक्रमण तोड़े जा चुके हैं और विस्थापितों को नयी जगह पर बसाया जा चुका है लेकिन धार्मिक स्थलों को नही हटाया गया था जिससे हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी जतायी है।