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बहुचर्चित 6 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में हाई कोर्ट ने आरोपी पर फांसी की सजा रखी बरकरार

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Oct 27, 2018

धर्मेन्द्र शर्मा - ग्वालियर के बहुचर्चित 6 साल की बालिका अपहरण दुष्कर्म और हत्या कांड मामले को हाई कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है हाई कोर्ट ने आरोपी जितेंद्र कुशवाहा को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को बरकरार रखा है जितेंद्र के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है हालांकि जितेंद्र को विधिक सहायता से मुहैया कराए गए अधिवक्ता ने पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों को चुनौती दी और जितेंद्र  को गलत तरीके से फंसाने की दलीलें पेश की।

हाई कोर्ट ने दलीलों को ठुकराया

हाई कोर्ट ने अधिवक्ता की दलीलों को ठुकरा दिया और इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए सुप्रीम निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया गौरतलब है कि ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र के आमखो पहाड़िया के पास एक शादी समारोह में अपने परिजनों के साथ आई 6 साल की बालिका को आधी रात को आरोपी जितेंद्र द्वारा अगवा कर उसे पहाड़िया के सुनसान इलाके में ले जाकर उसका बलात्कार किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने 2 दिन बाद ही इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मृतका के हाथों में आरोपी के बाल भी पाए गए थे। घटना 20 और 21 जून की दरमियानी रात की थी।

जेल में आरोपी पर सुरक्षा बढ़ाई गई

27 जुलाई को लगातार 37 दिन सुनवाई करने के बाद विशेष कोर्ट ने जितेंद्र के अपराध को गंभीर मानते हुए उसे दोहरे मृत्यु दंड से दंडित करने के आदेश जारी किया था आरोपी तभी से जेल में है जेल प्रशासन अब उसे विधिक सहायता के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका देगा यदि सुप्रीम कोर्ट उसकी सजा बरकरार रखता है तब राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना याचिका पेश की जाएगी इस बीच जेल में उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है जितेंद्र आत्मघाती कदम ना उठा ले इसलिए उसकी निरंतर देखरेख की जा रही है और कुछ  जेल  प्रहरियों को उसकी देखरेख में लगाया गया है।