Nov 16, 2016
भोपाल। प्रदेश में दाल के कारोबार से सरकार कंट्रोल हटाएगी। चुनाव आयोग ने कंट्रोल ऑर्डर निरस्त करने की अनुमति दे दी है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग एक-दो दिन में इसके आदेश जारी कर सकता है। इसके बाद दाल के स्टॉक को लेकर कारोबारी के लिए कोई सीमा नहीं रह जाएगी। शहडोल लोस और नेपानगर विस उपचुनाव के चलते लागू आचार संहिता के चलते सरकार ने अनुमति मांगी थी। मतदान 19 नवंबर को होना है।
तुअर सहित अन्य दालों की कीमत में उतार-चढ़ाव के मद्देनजर जमाखोरी की आशंका देखते हुए सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में दाल नियंत्रण आदेश लागू किया था। इसके तहत व्यापारियों को चार हजार क्विंटल से ज्यादा दाल का स्टॉक करने पर रोक थी।
काफी दिनों से दाल की कीमतें स्थिर हैं, तो नई फसल भी मंडियों में आने लगी है। इसे देखते हुए सरकार ने दाल से कंट्रोल हटाने का फैसला किया है। आचार संहिता के मद्देनजर खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी करने से पहले चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी।
आयोग ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को अनुमति के साथ राज्य का प्रस्ताव भेज दिया है। प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति केसी गुप्ता का कहना है कि आदेश की प्रति मिलते ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
पौधरोपण और लकड़ी की नीलामी पर रोक
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और वन विभाग को चुनाव क्षेत्र में पौधरोपण व लकड़ी नीलाम करने की अनुमति देने से चुनाव आयोग ने इंकार कर दिया है। निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि प्राधिकरण ने नर्मदा नदी के दोनों ओर फलदार पौधों लगाने के निर्णय का हवाला देते हुए इजाजत मांगी थी लेकिन आचार संहिता को देखते हुए अनुमति नहीं दी गई। इसी तरह उमरिया वन मंडलाधिकारी के लकड़ी नीलाम करने के प्रस्ताव को भी लौटा दिया है।