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केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी, डीजीपी को आदेश देते हुये मांगी स्टेटस रिपोर्ट

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May 30, 2018

दरअसल कुछ माह पहले सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट के मामलों में सीधे गिरफ्तारी नहीं लेने के आदेश दिए थे  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ लोगों ने इसे दलितों के अधिकारों का हनन बताया था।

सैकड़ों लोग घायल6 लोगों की मौत

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कड़ा विरोध करते हुए अधिकारों को बनाए रखने के लिए फेसबुक,  ट्विटर,  इंस्टाग्राम, और व्ट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर भारत बंद का आह्वान हुआ था नतीजे के तौर पर 2 अप्रैल को देशभर में बंद का असर नजर आया था प्रदेश में बंद के दौरान कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई  ना सिर्फ सैकड़ों लोग घायल हुए, बल्कि 6 लोगों की मौत भी हो गई।

किये जा रहे है अकाउन्ट डिलीट

कुछ शहरों में स्थिति इतनी बिगड़ी कि वहां कर्फ्यू लगाना पड़ा और इंटरनेट सेवाएं भी बंद करनी पड़ी इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ताओं सुरेश बिजोलिया ने हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका लगाकर सोशल मीडिया के जरिए हिंसा फैलाने वालों पर कार्यवाही किए जाने की अपील की थी याचिका में कहा गया  जिन लोगों ने  फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर भारत बंद करने के लिए लोगों को भड़काया था वे अब अपने अकाउंट डिलीट कर रहे हैं ।

केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी

इसका मतलब है कि यह किसी संगठित गिरोह का काम है जो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है ऐसे लोगों की पड़ताल करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए याचिकाकर्ता की अधिवक्ता अनुश्री कौशिक ने बताया कि हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी को मामले की पूरी जांच करवाने और जांच की स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई पर कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है इसके साथ ही कोर्ट ने भारत सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी।