Sep 13, 2019
अमित निगम : मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने एवं जुर्माना बढ़ने के बाद रतलाम जिला परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों की संख्या दोगुना हो गई है। हालांकि मध्यप्रदेश में अभी न्यू मोटरयान अधिनियम लागू नहीं हुआ है उसके बावजूद भी आमजन में जागरूकता आई है। पहले विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस के 30 से 35 आवेदन रोज आ रहे थे। अब इनकी संख्या 80 से 100 पहुंच गई है। आगामी दिनों में इनकी संख्या और बढ़ने की संभावना है।
केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है। इसमें बगैर लाइसेंस के वाहन चलाने पर अब पांच हजार रुपए जुर्माना किया है। पहले एक हजार रुपए जुर्माना था। जुर्माने में भारी भरकम की बढ़ोतरी से लोगों में डर है। इससे जिनके पास वाहन का लाइसेंस नहीं है। उन्होंने लाइसेंस बनाना शुरू कर दिया है। एक सप्ताह से इसकी संख्या दोगुना हो गई है। लर्निंग लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन करना होता है। इसके बाद अपाइंटमेंट मिलता है। तय समय पर विभाग में पहुंचना पड़ता है और लाइसेंस बन जाता है।