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अवैधकॉलोनी की बसाहट पर पार्क व रोड बताया

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May 17, 2018

हरदा जिला मुख्यालय पर एक कॉलोनाइजर ने टी एंडसीपी की अनुमति लेने पड़ोस की अवैध कॉलोनी में वर्षो से रह रहे लोगों की बसाहट को नक्शे में पार्क और सड़क बता कर अनुमति प्राप्त कर ली है इस मामले में तत्कालीन एसडीएम, आर आई, पटवारी, पंचायत सचिव की भूमिका संदेह के दायरे में आ रही है यहां लोगों ने कलेक्टर से शिकायत कर मामले की जाँच कर दोषी लोगों पर कार्यवाही की मांग की है।

दरअसल हरदा नगर इंदौर रोड स्थित सुदामा नगर में रहने वाले लोगों ने भूखंड स्वामी पर कॉलोनी की बसाहट को पार्क व रोड दर्शाकर दूसरे कॉलोनाइजर को बेचने का आरोप लगाया है लोगों का कहना है कि भूखंड स्वामी पूरी राशि ले चुका है लेकिन रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। उन्होंने मो. हनीफ पिता मो. हुसैन से इकरारनामा के आधार पर वर्षों पहले प्लाट खरीदे थे पूरी राशि देने के बावजूद हनीफ रजिस्ट्री करने से यह कहते हुए हीलाहवाला करता रहा कि भूमि का विवाद है।

लोगों का कहना है कि उनके भूखंडों से सटकर पिंक एवेन्यू का निर्माण किया जा रहा है कॉलोनाइजर द्वारा 3 अप्रैल 2013 को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) से 3.85 एकड़ में कॉलोनी की स्वीकृति चाही गई थी विभाग ने 5 एकड़ भूमि होने का हवाला देते हुए इसे अस्वीकृत कर दिया था।

इसके बाद कॉलोनाइजर ने मो. हनीफ की 1.24 एकड़ भूमि को खाली दर्शाते हुए सांठगांठ कर नक्शा पास करा लिया जबकि यहां वर्षों से सुदामा नगर बसा हुआ है कॉलोनाइजर ने इस स्थान पर पार्क तथा रोड दर्शाया है यह भूखंड मालिकों से धोखाधड़ी है।

लोगों ने कलेक्टर से इस दिशा में उचित कार्रवाई की मांग की है ज्ञात हो कि इस संबंध में पूर्व में भी जिला प्रशासन को शिकायत की जा चुकी है जिसकी जांच एसडीएम के पास है कुछ दिन पूर्व एसडीएम जेपी सैयाम से इस संबंध में प्रचलित कार्रवाई की जानकारी मांगी गई थी तो उन्होंने न्यायालयीन प्रकरण बताते हुए निर्णय के बाद ही कुछ बताने का कहा था जब हरदा एसडीएम सैयाम से इस विषय को लेकर बॉइट देने को कहा गया तो वे गुस्से में आ गए और कलेक्टर से बॉइट लेने की सलाह देते हुए चलते बने।

इस पूरे मामले में टीएंडसीपी की अनुमति देने से पहले मौके पर जांच प्रतिवेदन बनाने वाले अधिकारियो की भूमिका भी संदेह के दायरे में है कि आखिर उन्होंने किस आधार पर वर्षो पहले बने मकानों को खाली प्लाट बताकर अनुमति प्रदान कर दी हरदा नगर पालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र जैन का कहना है कि इस मामले में दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों पर 420 का मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया जाना चाहिए।