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Gwalior/नियमविरुद्ध तरीके से संचालित हो रहे गोदामों को हटाने की मांग, हाईकोर्ट में दायर याचिका

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Jul 8, 2020

विनोद शर्मा : ग्वालियर शहर के रिहायशी क्षेत्रों में ज्वलनशील सामान के गोदामों के मामले में हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कौशल मुदगल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शील नागू और जस्टिस राजीव श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, निगम कमिश्नर संदीप माकिन और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन को तीन माह के भीतर नेशनल बिल्डिंग कोड और मप्र भूमि विकास नियम के प्रावधानों का पालन कराने का निर्देश दिया है। 

शहर में हो रहीं आगजनी की घटनायें...
यह पूरी कवायद तीन माह में पूरी करते हुए तीनों अधिकारियों को पालन प्रतिवेदन भी पेश करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई नवंबर माह में होगी। एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर के मुताबिक शहर के कई रिहायशी क्षेत्रों में कैमिकल, तेजाब, फोम व दूसरे ज्वलनशील सामान के गोदामों का संचालन हो रहा है। इसके चलते शहर में कई आगजनी की घटनाएं भी हो चुकी है। 

गोदामों को हटाने की मांग करते हुए याचिका दायर
नियमविरुद्ध तरीके से संचालित हो रहे इन गोदामों को हटाने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है। इसमें बताया गया है कि, शहर में कई दुर्घटनाएं होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। याचिका में इंदरगंज चौराहे पर पेंट कारोबारी के गोदाम में लगी आग का उदाहरण देते हुए बताया गया कि इसमें कुल सात लोगों की मौत हो गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 15 दिन के भीतर कलेक्टर, एसपी और निगम कमिश्नर को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और अभ्यावेदन मिलने के तीन माह के भीतर जिम्मेदार अधिकारी नियमों के अनुसार कार्रवाई करें और पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।