Loading...
अभी-अभी:

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका, ठेके की शर्त और जमानत राशि में राहत देने की मांग

image

May 19, 2020

अरविंद दुबे : संक्रमण की वजह से बदले हालात में ठेके की शर्त और जमानत राशि में राहत देने की मांग करते हुये एक जनहित याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गयी है। बता दें कि, साल 2020-21 के लिये प्रदेश में शराब दुकाने संचालित करने के लिये शराब के ठेके हासिल करने वाले जबलपुर, ग्वलियर और इंदौर संभाग के तीस ठेकेदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया था कि जब उन्होंने दुकानों की नीलामी में हिस्सा लिया था तब पूरे प्रदेश में सामान्य परिस्थितियां थीं जिसके तह्त शराब की दुकानों को बारह से चौदह घंटे तक खोलने और अहाता सम्चालित करने की अनुमति दी गयी थी। लेकिन कोविड 19 के फ़ैलने की वजह से पूरे देश में असामान्य हालात बन गये हैं। 

प्रदेश के कई जिलों में प्रतिबंधित क्षेत्र
बता दें कि, अब प्रदेश के कई जिलो में प्रतिबंधित क्षेत्र बन गये हैं। कई स्थानों पर शराब खरीदने और बेचने पर पाबंदी लगा दी गयी है,बार और अहाता बंद कर दिया गया है। ऐसे हालात में सरकार को लाईसेंस फ़ीस देना और अन्य राजस्व देना मुश्किल हो गया है। 

शराब ठेकेदारों की मांग
शराब ठेकेदारों ने मांग की, कि राज्य शासन उन्हे रियायत प्रदान करें या फ़िर नयी शर्तों के आधार पर नीलामी प्रक्रिया को दोबारा शुरु किया जाये। मंगलवार को शराब ठेकेदारों के याचिकाओं पर HC में सुनवाई हुयी। जिसमें पूर्व में जारी हुए नोटिस पर सरकार ने जवाब पेश किया। जिसमें बताया गया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है जोकि शराब कारोबारियों की माँगों पर विचार कर रहे हैं।

27 मई को होगी अंतिम सुनवाई
इस पर हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि पंजाब हाईकोर्ट के एक न्याय दृष्टांत को ध्यान में रखकर विचार किया जाए जिसमें कहा गया है कि जब ठेके की शर्त लागू नहीं हो पा रही हो तो नए सिरे से ठेके पर विचार किया जाए। अब इस मामले पर 27 मई को अंतिम सुनवाई होगी।