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तीन हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए पटवारी को लोकायुक्त पुलिस ने किया गिरफ्तार

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Sep 29, 2018

धर्मेन्द्र शर्मा - भ्रष्टाचार निरोधक विशेष कोर्ट ने चीनौर उप तहसील के हल्का नंबर 26 के पटवारी जीवनलाल गौड को 4 साल की सजा सुनाई है। उस पर  दो हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। चार साल पहले एक ग्रामीण  की शिकायत पर तीन हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए पटवारी को लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। उसके  खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की अलग-अलग धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे। दोनों धाराओं में आरोपी पटवारी को न्यायालय ने सजा सुनाई है, और दो हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

दरअसल उप तहसील चीनोर क्षेत्र में रहने वाले वीरेंद्र बघेल अपने पिता पातीराम  बघेल की  जमीन का सीमांकन कराना चाहता था। इसके लिए उसने हल्का नंबर 26 के पटवारी जीवनलाल गौड़ से बातचीत की जीवन लाल ने सीमांकन के लिए पांच हजार की रिश्वत मांगी। दो हजार रूपये बतौर पेशगी पटवारी ने रख ली। जबकि तीन हजार रुपये लेकर उसे 21 जुलाई 2014 को अपने घर बुलाया था। इसकी शिकायत वीरेंद्र बघेल ने लोकायुक्त पुलिस में की थी।

बता दें कि टीम ने योजना बनाकर पटवारी को ट्रैप किया और तीन हजार के साथ के गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश रामजी गुप्ता ने पटवारी जीवन लाल गौड़ को अलग-अलग धाराओं में 4 साल की सजा सुनाई है। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।