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ग्वालियरः समाज का कलंकित चेहरा, रक्षक ही जब बन जाये भक्षक तो किस पर हो विश्वास

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Jan 10, 2020

विनोद शर्मा –यूं तो अनगिनत घटनाएं समाज में घटती रहती हैं, मगर रक्षक से भक्षक बनने की यह घटना मन में वितृष्णा ही पैदा करती है। बात है ग्वालियर की, जहां जिला अदालत ने नाबालिग बालिका से बलात्कार के मामले में आरोपी पिता को आजीवन कारावास व आरोपी उसके भाई को चौदह साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। न्यायालय ने पिता-पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले पिता ने पुत्री का संरक्षण करने के बजाय उसके साथ बलात्कार किया व भाई ने पिता के दुष्कृत्य की जानकारी के बाद उसकी मदद के बजाए उसके असहाय होने का नाजायज फायदा उठाया। इस कारण दोनों ही आरोपी दया के पात्र नहीं है। विशेष न्यायाधीश अर्चना सिंह ने अपने आदेश में कहा कि पीडि़ता के पिता ने उसकी देखरेख के बजाय उसका शोषण किया। इस प्रकार दोनों आरोपियों ने रिश्तों को कलंकित किया है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को पाक्सो एक्ट के तहत यह सजा सुनाई है।

आरोपी पिता और भाई धमका कर करते थे अपनी मनमानी

दरअसल पीडि़ता अपने पिता व दो भाई के साथ रहती है। उसकी मां का करीब 12-13 साल पहले देहान्त हो चुका है। मां की मौत के समय पीड़िता बहुत छोटी थी। तीन माह पूर्व जब वह बाहर तख्त पर सो रही थी, तभी उसके पिता उसके साथ दुष्कर्म करने पहुंच गये। जब वह रोने लगी तो आरोपी पिता ने उसका मुंह दबा देते थे। पिता उसे धमकाते रहते थे, वह रोती रहती थी। आरोपी बड़े भाई ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। वह भी उसे धमकी देता था। उसने यह बात अपनी भाभी को बताई और डर के मारे भाभी के पास सोने लगी। 7 अक्टूबर 2013 को जब वह तख्त पर सो रही थी। उस दिन फिर उसके पिता ने उसके साथ बलात्कार किया। तब सुबह उसने अपने ताउ के बेटे तथा भाभियों को यह बात बताई और अपनी ताई व छोटे भाई के साथ रिपोर्ट कराने थाने पहुंची, तब यह मामला प्रकाश में आया।