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हाईकोर्ट ने अवैध नियुक्तियों को लेकर जवाब न देने पर नगरीय विकास पर लगाई 25 हजार रुपए की कॉस्ट

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Dec 5, 2018

धर्मेन्द्र शर्मा : हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अवैध नियुक्तियों को लेकर दायर जनहित याचिका में समय पर जवाब नहीं देने पर आयुक्त नगरीय विकास पर 25 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है। मामला शिवपुरी के बैराड़ नगर पंचायत का है। यहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई थी जबकि वहां पहले से ही कर्मचारी तैनात थे। इन नियुक्तियों में अनियमितता बरतने के आरोप लगाते हुए एक जनहित याचिका हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में लगाई गई थी। जिसमें पूर्व में प्रमुख सचिव नगरीय विकास और कमिश्नर नगरीय विकास को नोटिस जारी किए गए थे तथा इन नियुक्तियों के संबंध में जानकारी तलब की गई थी। लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद कोर्ट में जवाब पेश नहीं किया गया। 

इस बारे में दो बार रिमाइंडर भी भेजा गया। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आयुक्त नगरीय विकास पर 25 हजार रुपए के जुर्माने की कार्यवाही की है। उन्हें यह राशि लीगल ऐड में जमा करानी होगी। इससे पहले भी कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना पर कोर्ट पहले भी अधिकारियों को व्यक्तिगत पेशी से लेकर जुर्माने तक की कार्रवाई कर चुका है। बावजूद इसके अफसरों का रवैया सुधरने का नाम नहीं ले रहा है।